अनुच्छेद 16 | Article 16 in hindi

आर्टिकल 16 में क्या है | article 16 of indian constitution in hindi

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता दिया है जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है।

 

article 16(3) in hindi
article 16(4) in hindi

आर्टिकल 16 (1) | article 16(1) in hindi

अनुच्छेद 16 ( 1 ) के प्रावधान के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए सामान अवसर की समानता होगी।

 

 

आर्टिकल 16(2) | article 16(2) in hindi

अनुच्छेद 16 (2 ) के प्रावधान के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक है केवल धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश निवास या इनमें से किसी भी आधार पर संघ राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र नहीं होगा या भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

 

 

आर्टिकल 16(3) | article 16(3) in hindi

अनुच्छेद 16 (3 ) के प्रावधान के अनुसार इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को सरकार या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में किसी वर्ग या वर्ग के रोजगार या नियुक्ति के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोक सकता है। इस तरह के रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता है।

 

 

आर्टिकल 16(4) | article 16(4) in hindi

अनुच्छेद 16 ( 4 ) के प्रावधान के अनुसार इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को भारत के नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पद के आरक्षण के लिए कोई प्रधान करने से नहीं रोकेगा। जो वर्ग राज्य की राय में राज्य के आधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

 

आर्टिकल 16(4 a)

अनुच्छेद 16 ( 4 ) के प्रावधान के अनुसार इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए परिणामी वरिष्ठतम के साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई प्रदान करने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोकेगा। जो वर्ग राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

 

आर्टिकल 16(4 b)

अनुच्छेद 16 ( 4 बी ) के प्रावधान के अनुसार इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को 1 वर्ष की किसी भी अधूरी रिक्तियों पर विचार करने से कोई नहीं रोकेगा। जो कि इस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित थी, जो कि खंड 4 या खंड -4 के तहत किए गए आरक्षण के किसी भी प्रावधान के अनुसार एक अलग के रूप में है। रिक्तियों की श्रेणी किसी भी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जानी है और रिक्तियों की ऐसी श्रेणी को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं भर जायेगा या नहीं माना जाएगा। जिसमें उसे 50% की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। उस वर्ष की वर्तमान रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण सुनिश्चित होगी।

 

 

आर्टिकल 16(5) | article 16(5) in hindi

अनुच्छेद 16 ( 5 ) के प्रावधान के अनुसार इस लेख में कुछ भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रदान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी कार्यालय का पदाधिकारी या उसके द्वारा शासित निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा या एक विशेष संप्रदाय से संबंधित होगा।

 

 

आर्टिकल 16(6) | article 16(6) in hindi

अनुच्छेद 16 ( 6  ) के प्रावधान के अनुसार कुछ भी राज्य को मौजूद आरक्षण या विषयों की अलावा खंड 4 में उल्लेखित वर्गों के अलावा भारत के सभी नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्ति जा पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रधान करने से नहीं रोक सकता है या नहीं रोकेगा। यह आरक्षण अधिकतम 10% तक होगी तथा प्रत्येक श्रेणी या चरण में पदों का आरक्षण दिया जाएगा।


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